श्रीडूंगरगढ टुडे 11 अगस्त 2026
औषधि विभाग की जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर बीकानेर जिले के छह मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत द्वारा की गई है।
विभाग के अनुसार मैसर्स हरिओम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, लिखमीदेसर गांव सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़ का अनुज्ञापत्र 17 से 20 अगस्त तक चार दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मैसर्स श्री भवानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, वैल आड़सर श्रीडूंगरगढ का अनुज्ञापत्र भी 17 से 20 अगस्त तक चार दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
इसी प्रकार मैसर्स श्रीकृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शेरूणा श्रीडूंगरगढ का अनुज्ञापत्र 17 से 21 अगस्त तक पांच दिनों के लिए तथा मैसर्स तुलसी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शीतल नगर रोड, कितासर का अनुज्ञापत्र 24 से 28 अगस्त तक पांच दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं मैसर्स अंजनी फार्मा, डूडी पेट्रोल पंप के सामने, जवाहर नगर बीकानेर का अनुज्ञापत्र 17 से 23 अगस्त तक सात दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा मैसर्स एस.के. हेल्थ केयर, वार्ड नंबर आठ, भादू बास, शेरूणा श्रीडूंगरगढ का अनुज्ञापत्र 17 से 26 अगस्त तक दस दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
औषधि विभाग ने यह कार्रवाई मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की है। विभाग की ओर से दवा दुकानों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।



