राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) को लेकर बड़ी राहत देते हुए छूट अवधि बढ़ा दी है। अब सरकारी विभागों में 10 जुलाई 2026 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इससे पहले यह छूट 5 जुलाई 2026 तक ही निर्धारित थी।
शासन सचिव शुचि त्यागी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राज्य सरकार ने स्थानांतरण पर लगी सामान्य रोक में दी गई छूट की अवधि को पांच दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत संबंधित विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10 जुलाई तक तबादलों की कार्रवाई कर सकेंगे।
हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) शिक्षकों तथा चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगा। यानी इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले फिलहाल नहीं किए जाएंगे।
सरकार के इस निर्णय के बाद विभिन्न विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जबकि शिक्षक और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अभी भी आगामी आदेशों का इंतजार करेंगे।





