श्रीडूंगरगढ टुडे 10 सितंबर 2026
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आज गुरुवार को श्रीडूंगरगढ़ शहर में बड़ी कार्रवाई की। विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के बाद प्रवर्तन निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह ने शहरी क्षेत्र में विभिन्न होटल, रिसोर्ट एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान चार प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग सामने आया।
विभागीय कार्रवाई में गढ़ गोपाल रिसोर्ट से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, होटल सिजराल रेस्टोरेंट से 2, मोती होटल से 3 तथा गजू भाई समोसे वाला से 3 घरेलू गैस सिलेंडर मिले। इस तरह टीम ने कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडरों के संबंध में कार्रवाई की।
नियमों के तहत हुई कार्रवाई
प्रवर्तन निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए फर्द तैयार की और सिलेंडरों की सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूरी की। विभाग ने यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3 एवं 6ए तथा एलपीजी आदेश-2000 के खंड 3, 4 एवं 6 के तहत की है।
घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के खिलाफ
घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं के घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट अथवा खाद्य कारोबार में इनके व्यावसायिक उपयोग को लेकर विभाग द्वारा समय-समय पर जांच एवं कार्रवाई की जाती है। श्रीडूंगरगढ़ में हुई इस कार्रवाई से ऐसे प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति रही। विभागीय स्तर पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।



