श्रीडूंगरगढ़ टुडे 28 मार्च 2026
कस्बे के बहु- चर्चित सोना हड़पने के कांड के एक मामले में अपर सेशन न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
परिवादी के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी के अनुसार, 14 फरवरी 2025 को मुकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मदनलाल, बाबूलाल और श्रवणकुमार उसकी दुकान पर आए और धोखाधड़ी के इरादे से 95 ग्राम सोना हड़प लिया।
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि यह एक मनगढ़ंत मामला है और आरोपी को झूठी कहानी बनाकर फंसाया गया है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है।
एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामला गंभीर है और आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। इसी आधार पर श्रवणकुमार पुत्र मदनलाल निवासी बिग्गा बास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।




