श्रीडूंगरगढ टुडे 17 सितंबर 2026
राजस्थान में आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की लॉटरी की तारीख तय कर दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
विभागीय पत्र के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया 23 सितंबर को कराई जाएगी। वहीं उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच के आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया 24 सितंबर को होगी।
पत्र में बताया गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कराने के लिए कृतसंकल्प है। इसी क्रम में आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथियों पर आरक्षण/लॉटरी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अगस्त को जारी नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम का हवाला देते हुए बताया गया है कि अध्यक्ष पद के नामांकन पत्रों की समीक्षा 17 सितंबर, चुनाव चिह्न आवंटन 18 सितंबर, मतदान 21 सितंबर तथा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 22 सितंबर को निर्धारित है।



